उत्तराखंड में तंबाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध।

उत्तराखंड देहरादून ब्रेकिंग न्यूज

उत्तराखंड में तंबाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध।

देहरादून:- उत्तराखंड में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने तंबाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला उत्पादों पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के विनियम 2.3.4 का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत संबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा। यह प्रतिबंध संबंधित उत्पादों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी ब्रांड या व्यापारिक नाम से बेचे जा रहे हों।

इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों को तंबाकू एवं निकोटिन के हानिकारक प्रभावों से बचाना है। इन उत्पादों का सेवन मुंह के कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ाता है।

आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

यह कदम प्रदेश में तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने, जनस्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।