घनसाली:- सोशल मीडिया पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना युवक को पड़ा महंगा, टिहरी पुलिस ने भेजा जेल।

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घनसाली:- दिनाक 23 नवम्बर को शौकीन दास आर्य S/O प्यारु लाल ग्राम धारकोट पो० धारकोट पट्टी धारमण्डल टि0ग0 उम्र 42 वर्ष अध्यक्ष अम्बेडकर जन विकास समिति विकासखण्ड-भिलंगना घनसाली जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा थाना घनसाली पर आकर सूचना दी कि सूरज निवासी ग्राम आली सरुणा विकासखंड भिलंगना टिहरी गढवाल नामक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया (इन्स्टाग्राम) पर अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौच करते हुए लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर प्रसारित की जा रही है।

उक्त सम्बंध में शौकीन दास आर्य उपरोक्त द्वारा समिति के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में थाने पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। थाने पर दाखिल प्रा०पत्र के आधार पर थाना घनासली पर मु0अ0सं0 43/23 धारा 3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट बनाम सूरज पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त द्वारा बार-बार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किये जाने के कारण पुनः अपराध कारित करने से रोकने के दृष्टिगत हस्ब आदेश उच्चाधिकारी गण को अभियुक्त को दिनांक 23/11/2023 को ही पुलिस टीम द्वारा भैसवाडा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।