घनसाली:- हिंदाव पट्टी के पुर्वालगांव में 4 वर्षीय मासूम को निवाला बनाने वाले गुलदार को मारने का आदेश जारी।

उत्तराखंड घनसाली टिहरी गढ़वाल ब्रेकिंग न्यूज

घनसाली:- टिहरी जनपद के घनसाली अंतर्गत हिंदाव पट्टी के पुर्वालगांव में रविवार देर शाम 5 बजे चार वर्षीय मासूम राज कुमार को गुलदार ने अपना निवाला बना कर मौत के घाट उतार दिया था जिससे क्षेत्र में भारी रोष व्याप्त है। क्षेत्र वासियों ने विभाग से जल्द से जल्द नरभक्षी गुलदार को मारने के आदेश करने की अपील की है।
वहीं लगातार क्षेत्र में 2 माह में 2 बच्चों के गुलदारों के हाथों मारे जाने की घटनाओं के बाद से वन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग में प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक रंजन कुमार मिश्र ने इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। रंजन कुमार मिश्र ने नौनिहालों को निवाला बनाने वाले गुलदारों को पहले पिंजरे में पकड़े जाने, उसके बाद ट्रैंकुलाइज किए जाने और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतिम विकल्प के रूप में मारने की अनुमति प्रदान की है।

गुलदार को पकडने के सम्पूर्ण प्रयासों के उपरान्त भी पकडे न आने की दशा में अपरिहार्य परिस्थितियो मे अंतिम विकल्प के रुप में नष्ट करने की अनुमति भी प्रदान की जाती है। उक्त अनुमति के दौरान निम्न प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः-

1. इस कार्यालय के पत्रांक 179/6-28 दिनांक 25 जुलाई 2022 एवं 203/6-28, दिनांक 27 जुलाई

2022 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें। 2. क्षेत्र में कैमरा ट्रैप तथा पी०आई०पी० के माध्यम से गुलदार की निगरानी की जाये। यथासंभव ड्रोन द्वारा

भी क्षेत्र में निगरानी रखी जाये।

3. घटना के लिये उत्तरदायी गुलदार की पहचान सुनिश्चित की जाये।

4. उक्त आदेश पर कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं यदि उक्त 01 माह की समयावधि के भीतर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है तो उसकी सूचना अवधि समाप्त होने की तिथि के अगले कार्यालय दिवस में आवश्यक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

5. अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि गुलदार को नष्ट करने की कार्यवाही की जाती है तो यह कार्यवाही विभागीय कार्मिकों द्वारा ही की जायेगी। जिसका अनुमोदन सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा।

6. गुलदार को पकडने अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में नष्ट करने की कार्यालय को सूचित किया जाये।