दुष्कर्म के बाद 16 साल की नाबालिग हुई गर्भवती तो मां-बाप ने करवा दी शादी।

उत्तराखंड ब्रेकिंग न्यूज हल्द्वानी

दुष्कर्म के बाद 16 साल की नाबालिग हुई गर्भवती,तो मां-बाप ने करवा दी शादी।

हल्द्वानी (नैनीताल)- उत्तराखंड के नैनीताल जनपद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक 16 साल की नाबालिग दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई। नाबालिग के परिजनों ने मामला छिपाने के लिए उसका बाल-विवाह कर दिया। मामले में आरोपी युवक और किशोरी के माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार यह मामला बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में से सामने आया है। जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। इसके बाद लड़की गर्भवती हुई तो परिजनों को लोक-लाज का डर सताने लगा। बताया गया कि नाबालिग 4 माह की गर्भवती है। इसी बीच माता-पिता ने मामला छिपाने के लिए लड़की का निकाह करा दिया.मामले का खुलासा तब हुआ जब युवक की मां थाने में पहुंची। यहां उसने पुलिस से नाबालिग का निकाह कराने की शिकायत की।

युवक की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि किशोरी के माता-पिता के खिलाफ बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है।

बता दें कि भारत में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए. जिसके लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कानून लाया गया है। यह कानून खासकर बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम बालकों (निर्धारित उम्र लड़का/लड़की) के अधिकारों की रक्षा करता है,साथ ही उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने पर सजा से लेकर जुर्माने का प्रावधान है। जिसमें पहली बार अपराध पर 2 साल की कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. वहीं, दोबारा अपराध करने पर 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।