Tehri- केतन लाल मामले में आया बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने युवती का पक्ष सुनने के दिए निर्देश।
नैनीताल:- हाईकोर्ट ने टिहरी गढ़वाल में लंबगांव के केतन लाल हत्याकांड से जुड़े मामले में पुलिस द्वारा दूसरे पक्ष की सुनवाई न किए जाने और उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के मामले में दायर याचिका पर बीते दिनों सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए जांच अधिकारी को युवती का पक्ष सुनने के निर्देश दिए हैं।
मामले के अनुसार लंबगांव में एक युवती से उसके घर मिलने गए केतन लाल की हत्या के बाद युवती की मां बिमला देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि घटना के दिन उसकी 14 वर्षीय नबालिग लडक़ी ऊपर के कमरे में सो रही थी। रात 12 बजे वह शौच के लिए बाहर गई, तभी केतनलाल और उसके साथ दिवाकर डिमरी मौके का फायदा उठाते हुए उसके कमरे में घुस गए। उनके द्वारा कमरे को अंदर से बंद कर दिया गया। उनकी लड़की के साथ दुराचार करने का प्रयास किया गया। लड़की द्वारा इसका विरोध करने के दौरान उसके शरीर पर कई चोटें और खरोंच आई।
